आज जोधपुर हाईकोर्ट ने आसाराम को बलात्कार के आरोपों में दोषी मानते हुए, आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। उन्हें निम्न धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है
Section -370 (4) of IPC (trafficking of persons): 10 साल कारावास और एक लाख का जुर्माना
Section-342 of IPC (wrongful confinement): एक साल का कारावास और 1000 जुर्माना
Section-506: एक साल की सजा और 1000 जुर्माना
Section -376 (2) (F) of IPC (rape of minor girl): आजीवन कारावास मृत्यु होने तक और एक लाख का जुर्माना
Section 376D of IPC : आजीवन कारावास मृत्यु होने तक और एक लाख का जुर्माना
Section 23 of Justice (Care and Protection of Children) Act. 6 महीने का कारावास.