मृत्युभोज आयोजित करना पड़ेगा अब भारी, क्षेत्रीय पंच, सरपंच और पटवारी होंगे जिम्मेदार
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में मृत्यु भोज पर रोक लगाने के लिए अब “राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960” की पालना करवाने के लिए कमर कस ली है।
पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा ने सभी जिलों को पत्र भेजकर मृत्यु भोज पर रोक लगाने की पालना सुनिश्चित करवाने का आदेश दिया गया है.
पत्र में निर्देश दिया गया है कि मृत्यु भोज आयोजित होने पर उसकी सूचना देने की ज़िम्मेदारी पंच, सरपंच और पटवारी को दी गई है.