अनलॉक-1 को लेकर राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस जारी, कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं
ACS होम राजीव स्वरूप ने की गाइडलाइंस जारी! कहा-‘प्रदेश में सार्वजनिक बस सेवा होगी शुरू, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बस सेवा होगी शुरू, अपने-अपने तय रूट पर चलेंगी सभी बसें, फिलहाल सिटी बसों का नहीं होगा संचालन’
सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना होगा अनिवार्य’
‘विवाह समारोह की SDM को देनी होगी सूचना, विवाह समारोह में 50 से ज्यादा मेहमानों पर पाबंदी, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते शामिल’
‘स्कूल,कॉलेज, 30 जून तक बंद रहेंगे, मेट्रो सेवा,मॉल,स्वीमिंग पूल,जिम,सिनेमा बंद रहेंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे’
‘छोटी दुकानों के अंदर 2 बड़ी दुकानों में 5 व्यक्ति एक साथ आ सकते, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर लगेगा जुर्माना’
‘कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं, बफर जोन में जिला प्रशासन तय करेगा नियम, प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा’
उसका समय रात 9 से 5 कर दिया गया है!