कोरोना वायरस महामारी के बीच कल यानी 1 जून 2020 से देश में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ लागू हो जाएगा। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से होगी।
राशन कार्ड का फायदा BPL कार्डधारकों को मिलता है। एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड लागू होने के बाद गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग किफायती कीमत पर देश के किसी कोने में राशन खरीद सकते हैं।
इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। जैसे-जैसे राज्य पीडीएस दुकानों पर 100 फीसदी पीओएस मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे-वैसे उन्हें ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना में शामिल किया जाएगा।
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इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपने कार्ड पर राशन ले सकेंगे। उन्हें न तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और न ही नए जगह पर राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा।
दो भाषाओं में जारी होगा राशन कार्ड
मानक राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी करें। एक स्थानीय भाषा के साथ ही इसमें दूसरी भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी का इस्तेमाल करें।
भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है, राशन कार्ड के लिए अप्लाई
भारत का कोई भी कानूनी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों उनके माता-पिता के राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा। इन राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 3 रुपए किलो की दर से और गेहूं 2 रुपए किलो की दर से मिलेगा।
राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन
यदि आप ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको इन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होगा-
> सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य और रसद विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट को जाना पड़ेगा।
> यहां पर आपको अपनी भाषा का चुना करना होगा।
> इसके बाद कुछ पर्सनल जानकारी जैसे जिले का नाम, क्षेत्र का नाम, कस्बा, ग्राम पंचायत के बारे में बताना होगा।
> अब आगे आपको कार्ड का प्रकार (APL/BPL/Antodaya) चुनना होगा।
जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपसे कई जानकारी मांगी जाएगी जैसे कि आपकी परिवार के मुखिया का नाम, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईटी, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर आदि।
> सारी जानकारी भरने के बाद अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, साथ ही इसका एक प्रिंट आपको अपने पास रखना होगा।
राशन कार्ड को आधार से करें लिंक
सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि तब तक आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद राशन कार्डधारकों को राशन मिलता रहेगा।
मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि किसी भी सही लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से मना नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि किसी का राशन कार्ड आधार नंबर से नहीं जुड़े होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा।
आधार से राशन कार्ड लिंक करने का प्रोसेस-
स्टेप 1: सबसे पहले आधार जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की आधिकारिक वेबसाइट- uidai.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2: ‘Start Now’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपनी एड्रेस डिटेल- जिला और राज्य भरें।
स्टेप 4: उपलब्ध विकल्पों में से ‘Ration Card’ बेनिफिट टाइप का चयन करें।
स्टेप 5: ‘Ration Card’ स्कीम को चुनें।
स्टेप 6: अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ई-मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 7: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा। OTP भरें। इसके बाद स्क्रीन पर प्रोसेस पूरा होने का एक नोटिफिकेशन नजर आएगा।
स्टेप 8: इसे पोस्ट करें, आपका आवेदन वेरिफाइ हो जाएगा और सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन के बाद राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक्ड हो जाएगा।