ग्रामीण विकास विभाग की निविदाओं में बालश्रम नहीं कराने पर ही मिलेगी मंज़ूरी !


राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने किसी भी निविदा में एक नई शर्तें जोड़ी हैं। ये शर्तें बालश्रम रोकने में काफी कारगर साबित होंगी।

5 अप्रेल को निकाले गए नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी खरीद प्रक्रिया में लगाई जाने वाली बोली के दस्तावेजों में बच्चों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी।

वेंडर शेल में ऐसी कोई नीति शामिल नहीं होगी जिससे बच्चों का समग्र विकास प्रभावित हो। साथ ही वेंडर शेल में बाल सुरक्षा नीति के किसी भी प्रकार के दुरूपयोग और शोषण को रोका जाएगा।

इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला परिषद, एसएपी, राजीविका, विकास बोर्ड्स, ईजीएस से संचालित होने वाली स्कीम के लिए पत्र लिखा है।

राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग ने ये पहल की है। बता दें कि यूएन जनरल असेंबली ने साल 2021 को बालश्रम मुक्त साल घोषित किया है। इसी प्रक्रिया में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

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