राजस्थान

पांच माह बाद भी बेटे को नहीं बताया जा रहा है पिता की मृत्यु का कारण!

By khan iqbal

October 18, 2019

इंसाफ के लिये मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र!

कोटा- 17 अक्टूबर। राजस्थान में बारां जिले के मांगरोल निवासी मोहम्मद रमज़ान की पांच माह पूर्व जेल में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। जिस पर परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस द्वारा हिरासत में बेरहमी से पिटाई करने की वजह से मोहम्मद रमज़ान की मृत्यु हुई है।

उस दौरान मोहम्मद रमज़ान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने पुलिस के ऊपर उनके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए थे, जिसके कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद कई धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने रमज़ान के परिवार को इंसाफ देने और दोषी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई थी।

जिस पर राज्य सरकार ने मामले की न्यायिक जांच शुरू करते हुए आश्वासन दिया था कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों को सजा दी जाएगी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

लेकिन घटना को पांच माह बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है और मृतक मोहम्मद रमज़ान के बेटे को भी उनके पिता की मृत्यु के कारणो को नही बताया जा रहा है।

पुलिस हिरासत मे मृत्यु होने के बाद पुलिस थाना महावीर नगर कोटा मे 27 अप्रेल 2019 को मामला दर्ज हुआ था जिसकी जांच विधिक प्रावधानों के तहत माननीय जिला जज कोटा के निर्देशानुसार माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय-3 दक्षिण कोटा द्वारा की गई। जांच अब पूर्ण हो चुकी है।

जांच के दौरान मृतक मोहम्मद रमज़ान के पुत्र मोहम्मद रिज़वान के बयान तो रिकॉर्ड किये गए किन्तु मृत्यु से पूर्व मोहम्मद रमज़ान द्वारा मारपीट करने के आरोप लगाने वाले वायरल वीडियो को प्रस्तुत करने की अनुमति पुत्र रिजवान को नही दी गई जिस पर मृतक मोहम्मद रमज़ान के पुत्र ने इस संबंध मे माननीय जिला न्यायाधीश को लिखित मे रजिस्ट्री कर प्रार्थना भी की थी।

मृतक के पुत्र मोहम्मद रिजवान ने पिता की मृत्यु के मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ एस एल रिपोर्ट, तथा सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये माननीय जिला न्यायाधीश कोटा के अधिनस्थ कोटा जिला न्यायालय के नकल विभाग मे अर्जेन्ट नकल प्राप्त करने के लिये 9 अक्टूबर 2019 को आवेदन किया था।

लेकिन 14 अक्टूबर 2019 को प्रभारी अधिकारी ने नकल प्रार्थना पत्र को यह टिप्पणी करते हुए खारिज़ कर दिया कि “आवेदक द्वारा नकल प्रार्थना पत्र द्वारा जो वांछित दस्तावेज मांगे गए है उक्त दस्तावेज न्यायालय के गोपनीय दस्तावेज हैं। अतः गोपनीय दस्तावेजों की नकल जारी करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः आवेदक का नकल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।”

पिता की मृत्यु के कारणों को जानने के लिये मोहम्मद रिजवान ने अब राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि उनकी इस वेदना को माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जनहित याचिका मानकर उचित मार्ग निर्देशन, न्यायिक सहायता और क्षतिपूर्ति राशि सम्बंधित जो भी न्यायिक कार्यवाही हो वो करवाने की कृपा करेंगे।

मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र प्रतिष्ठा में, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय,

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर राज0

जरिये- माननीय रजिस्ट्रार महोदय, जयपुर बेंच राजस्थान

विषय- कोटा महावीर नगर थाना क्षेत्र मे प्रार्थी के पिता की हिरासत मे मौत की जांच रिपोर्ट एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात प्रार्थी को अग्रिम कार्यवाही के लिये दिये जाने के निर्देश देने के क्रम में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी के पिता स्व0 श्री मोहम्मद रमजान मांगरोल बारां के एक मामले मे सजायाफ्ता कैदी थे जिनकी हिरासत मे पुलिस द्वारा बैरहमी से पिटाई करने के कारण पुलिस हिरासत मे मौत हो गई।

जिसका मर्ग 9/19 पुलिस थाना महावीर नगर कोटा मे दर्ज हुआ जिसकी जांच विधिक प्रावधानों के तहत माननीय जिला जज कोटा के निर्देषानुसार न्यायालय 4 उत्तर का चार्ज ग्रहण कर रही माननीय न्यायिक मजिस्टेªट न्यायालय 3 दक्षिण कोटा द्वारा की गई जिसकी जांच पुर्ण हो चुकी है जांच के दौरान प्रार्थी के बयान तो रेकार्ड किये किन्तु प्रार्थी द्वारा मृतक के हिरासत मे आई चोटे और मृतक द्वारा पत्रकार को विडियो के रूप मे विडियों रिकोर्डेड बयान प्रस्तुत करने की अनुमति नही दी प्रार्थी ने इस संबंध मे माननीय जिला अध्यक्ष को लिखित मे रजिस्ट्री कर प्रार्थना भी की थी।

मान्यवर उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच सपुर्ण हो चुकी है प्रार्थी ने प्रार्थी के स्वर्गीय पिता मोहम्मद रमजान की मृत्यु के मामले मे क्या कार्यवाही हुई, क्या निष्कर्ष जांच रिपोर्ट तैयार हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बयान, एफ एस एल रिपोर्ट, संपुर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये माननीय जिला न्यायाधीश कोटा के अधिनस्थ कोटा जिला न्यायालय के नकल विभाग मे अर्जेन्ट नकल प्राप्त करने के लिये 2 रूपये का टिकिट लगाकर दिनांक 9-10-19 को आवेदन किया जिसका नकल आवेदन क्रमांक 46263 है।

मान्यवर दिनांक 14-10-19 को प्रभारी अधिकारी नकल विभाग ने नकल प्रार्थना पत्र की पुष्त पर आवेदक द्वारा नकल प्रार्थन पत्र द्वारा जो वांछित दस्तावेज नकल आवेदक द्वारा चाही गई है उक्त दस्तावेज न्यायालय के गोपनीय दस्तावेज हैं। अतः गोपनीय दस्तावेजों की नकल जारी करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः आवेदक का नकल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

मान्यवर प्रार्थी मृतक मोहम्मद रमजान जिसकी हिरासत मे मौत हुई है और उसकी मृत्यु पूर्व शरीर पर चोटो के निशान है स्वयं मृतक ने मृत्यु पूर्व ईलाज के दौरान अपने वीडियो बयान मे उसके साथ हुई हिरासत मे हिंसा का विवरण दिया है ऐसे मे जब हमारे संविधान मे किसी भी मृतक के पुत्र को उसकी मृत्यु के कारणों को जांनने का अधिकार दिया गया हो, देश मे पारदर्शिता नियम के तहत सूचना के अधिकार का कानून लागू हो और न्यायिक जांच से संबंधित निष्कर्ष मृतक के परिजनों को जानने के अधिकार की परंपरा हो उस विधि नियमों के देश मे माननीय न्यायालय जिला कोटा के नियंत्रित अधिकारियों द्वारा प्रार्थी को उसके पिता की मृत्यु के कारणों की जांच रिपोर्ट गोपनीयता दस्तावेज होने के नाम पर देने से इंकार करना मेरी राय मे सामान्य नागरिक होने के नाते आप स्वयं भी विधि सम्मत नही ठहरायेगें।

मान्यवर मे एक गरीब व्यक्ति हूं मुझे विधिक ज्ञान नही है फिर भी मेरे पिता की मृत्यु हिरासत मे हो जाने के बाद मे खुद स्तब्ध हूं कि मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 26-4-19 को पुलिस हिरासत मे होने के बाद आज दिनांक तक भी मुझे मेरे पिता की मृत्यु के कारणों की जानकारी बार-बार लिखित मे प्रयास करने विधि के अनुसार नकल का प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी सूचना के अधिकार अधिनियम की इस क्रान्ति मे मुझे अपने पिता की मृत्यु के कारणों की जानकारी उपलब्ध नही होने से मै व मेरा परिवार आहत हैै दुखी है मेरे व मेरे परिवार की मनस्थिति माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय स्वयं आंकलन कर सकते है।

मान्यवर मैं विधि नियमों को नही समझता बस एक बात समझता हूं कि आप राजस्थान के विधि नियमों एवं संविधान के संरक्षक हो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस प्रार्थना पत्र को जनहित याचिका के रूप मे स्वीकार कर मुझे मेरे पिता की मोत के कारणों एवं की गई जांच संबंधित दस्तावेजों की नकल वगैराह दिलवायेै ।

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि उक्त हिरासत मे मोत से संबंधित समुचे प्रकरण की जांच आप अपने मार्गदर्शन मे मुझ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज चोट रिपोर्ट एवं प्रार्थी के पिता मृतक मोहम्मद रमजान के वीडियो बयान का आंकलन सत्यता की जांच करवाकर दोषी लोगों को दण्डित करवायें एवं उचित क्षतिपूर्ति मुआवजा भी दिलवाये।

आपसे गुजारिश है कि सम्पूर्ण राजस्थान के न्यायालयों के अधिनस्थ नकल विभाग को यह भी निर्देशित करें कि किसी बेटे से उसके पिता या परिजन की मृत्यु कारणों की जांच के कारण जानने की जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजों की नकल प्राप्त कर निरीक्षण का हक नही छीने और उन्हे भविष्य में दिलवाते रहें।

अतः श्रीमान की सेवा मे प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के उक्त दर्द को माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय सो मोटो जनहित याचिका मानकर जो भी उचित मार्ग निर्देशन न्यायिक सहायता क्षतिपूर्ति राशि संबंधित जो भी न्यायिक कार्यवाही वह दिलवाने के निर्देश प्रदान कर अनुग्रहित करें। में आपका आभारी हूं।

दिनांक‘- 17/10/19.

प्रार्थी मोहम्मद रिजवान पुत्र श्री मोहम्मद रमजान जाति मुसलमान निवासी श्योपुर बस स्टेण्ड वार्ड नम्बर 5, मांगरोल जिला बारां राजस्थान मोबाईल नम्बर- 9660612587